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Friday, November 22, 2024

रेलवे स्टेशनों एवं चलती ट्रेनों में मास्क पहनना अनिवार्य, लगेगा 500 रुपये जुर्माना

–रेल मंत्रालय ने दिया आदेश, देशभर के स्टेशनों पर होगा लागू                                                –भारतीय रेलवे ने इसे रेलवे अधिनियम में किया शामिल
–अगले छह महीने की अवधि के लिए आदेश जारी, होगी कार्रवाई

नई दिल्ली/ खुशबू पाण्डेय  : भारतीय रेलवे ने देशभर के रेलवे स्टेशनों एवं रेल परिसरों और चलती ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना कर दिया है। देशभर में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है। इस बावत रेलवे बोर्ड ने शनिवार को एक आदेश जारी कर दिया है। साथ ही सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को इसकी कड़ाई से पालन करवाने को कहा है। यह रेलवे द्वारा किया गया नवीनतम उपाय है। भारतीय रेलवे ने वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाया है। भारतीय रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों में मास्क पहनना शामिल है।

रेलवे स्टेशनों एवं चलती ट्रेनों में मास्क पहनना अनिवार्य, लगेगा 500 रुपये जुर्माना

भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए 11 मई, 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है। आदेश ने कहा गया है, कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने और थूकने एवं इस तरह के कृत्य पर रोक लगाना अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।

रेलवे स्टेशनों एवं चलती ट्रेनों में मास्क पहनना अनिवार्य, लगेगा 500 रुपये जुर्माना

इसमें कहा गया है, तदनुसार, थूकने और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए और रेलवे परिसर (रेलगाडिय़ों सहित) में सभी व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क या फेस कवर पहनना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत जुर्माना (500 रुपये तक) लगाया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यह छह महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से इस संबंध में अगले निर्देश जारी होने तक लागू रहेगा।
बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि एक दिन में कोविड-19 के 2,34,692 नये मामले सामने आने और 1,341 और मरीजों की मौत होने से भारत में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,45,26,609 हो गई जबकि मृतक संख्या बढ़कर 1,75,649 हो गई। मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे अद्यतन किये गए आंकड़े के अनुसार देश में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मामलों की संख्या 16 लाख से अधिक है।

उत्‍तर रेलवे ने दिल्‍ली के प्रमुख स्‍टेशनों पर चलाया अभियान

कोरोना महामारी अब एक वैश्‍विक समस्‍या बन चुकी है। अब आपसी सहयोग तथा मिलजुलकर, कोरोना रोकथाम के उपाय अपनाकर ही इससे पार पाया जा सकता है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि रेलयात्रियों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्‍य से दिल्‍ली क्षेत्र के सभी प्रमुख स्‍टेशनों जैसे कि नई दिल्‍ली, दिल्‍ली जं0, हजरत निजामुद्दीन तथा आनंद विहार टर्मिनल पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा रेलयात्रियों को उद्घोषणा द्वारा बारम्‍बार कोरोना रोकथाम के उपाय अर्थात् सदैव मास्‍क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने, अनावश्‍यक रूप से वस्‍तुओं को न छूने तथा स्‍वच्‍छता बनाए रखने व हाथ धोने जैसे उपाय अपनाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। रेल सुरक्षा बल कर्मी व्‍यक्‍तिगत रूप से यात्रियों से चर्चा कर उन्‍हें कोरोना रोकथाम उपाय अपनाने हेतु भी प्रेरित कर रहे हैं। स्‍टेशनों पर पोस्‍टर व बैनरों को प्रदर्शित कर रेलयात्रियों में जागरूकता लाने का कार्य भी किया जा रहा है।

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