—सरकार का ऐलान, रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
नयी दिल्ली /अदिति सिंह : दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से सात घंटे का रात्रि कफ्र्यू लगा दिया। हालांकि कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गयी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद यह फैसला लिया गया। डीडीएमए का रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के रात्रि कफ्र्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभाव में रहेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कफ्र्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। मुख्य सचिव और डीडीएमए के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी आई है और संक्रमण की उच्च दर देखी जा रही है। आदेश के अनुसार, ऐसा महसूस किया गया कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (एनसीटी) में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाने की जरूरत है और केवल आपातकालीन कदम के तौर पर आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी।
गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस र्टिमनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल तथा अन्य आपात सेवाओं में शामिल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों, वेतन एवं लेखा कार्यालय, विद्युत, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के लोगों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रि कफ्र्यू में आने-जाने की अनुमति होगी। डॉक्टरों, र्निसंग र्किमयों और अस्पताल से जुड़ी अन्य सेवाओं के र्किमयों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, क्लीनिकों, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट होगी। इनके अलावा किराना व्यवसाय, फल और सब्जी विक्रेता, डेयरी तथा दूध के बूथों, पशु चारा आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों, बैंक, बीमा दफ्तरों तथा एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ई-पास दिखाने पर रात के समय आने-जाने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में कोविड-19 की चौथी लहर दिखाई दे रही है लेकिन लॉकडाउन लगाने के संबंध में कोई फैसला सार्वजनिक विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा।
आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी
गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल तथा अन्य आपात सेवाओं में शामिल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी।
जिला प्रशासन के अधिकारियों, वेतन एवं लेखा कार्यालय, विद्युत, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के लोगों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रि कर्फ्यू में आने-जाने की अनुमति होगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट होगी
डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल से जुड़ी अन्य सेवाओं के कर्मियों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, क्लीनिकों, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट होगी।
इनके अलावा किराना व्यवसाय, फल और सब्जी विक्रेता, डेयरी तथा दूध के बूथों, पशु चारा आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों, बैंक, बीमा दफ्तरों तथा एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ई-पास दिखाने पर रात के समय आने-जाने दिया जाएगा।
मेट्रो में रात 10 बजे से यात्रा करने की अनुमति नहीं
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक बयान जारी कर बताया कि डीएमआरसी और केंद्रीय ऑद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा सभी यात्रियों की वैध आईडी के सत्यापन के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। DMRC ने यात्रियों को सलाह दी है कि जो भी यात्री सरकार के आदेशानुसार आवश्यक श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 30 अप्रैल 2021 तक यह स्थिति जारी रहेगी।