नई दिल्ली/ अदिति सिंह। सभी यात्री ट्रेनों और सभी यात्री टिकटों को 14 अप्रैल 2020 तक रद्द करने के मद्देनजर, भारतीय रेलवे ने 21 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक की यात्राअवधि के सभी टिकटों का पूर्ण रिफंड देने का निर्णय किया है। ये निर्देश रिफंड नियमों में छूट जारी रखने के लिए 21-03-2020 के निर्देशों के अलावा होंगे।रिफंड देने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
1. काउंटर पर बुक किए गए पीआरएस टिकट:
ए. 27-03-2020 से पहले रद्द किए गए टिकट: टीडीआर (टिकट जमा रसीद) यात्री द्वारा भरा जाएगा जिसमें यात्रा विवरण होगा। रिफंड की बेलेंस राशि प्राप्त करने के लिए भरा हुआ फॉर्म किसी भी जोनल रेलवे मुख्यालय के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (सीसीएम) (दावा) या मुख्य दावा अधिकारी (सीसीओ) के पास 21 जून 2020 तक जमा कराना होगा। रेलवे व्यावहारिक उपयोग में लाए जाने वाला पर्चा प्रदान करेगा जिसके माध्यम से यात्री टिकटों को रद्द करने के दौरान कटौती की गई राशि को वापस लेने का लाभ उठा सकता है।
ख. 27-03-2020 के बाद रद्द किए गए टिकट: इस तरह के रद्द किए गए सभी टिकटों के संबंध में पूर्ण वापसी देय होगी।
2. ई-टिकट :
ए. 27-03-2020 से पहले रद्द किए गए टिकट: बैलेंस रिफंड राशि उस यात्री के उस खाते में जमा कर दी जाएगीजिस खाते से टिकट बुक किया गया था। आईआरसीटीसी बैलेंस रिफंड राशि प्रदान करने के लिए एक व्यावहारिक चार्ट तैयार करेगा।
ख.27-03-2020 के बाद रद्द किए गए टिकट: ऐसे रद्द किए गए सभी टिकटों की पूर्ण वापसी देय होगी जिसके लिए पहले ही प्रावधान किए जा चुके हैं।