-ग्रामीण, जंगलों, वन, वित्तिय संस्थानों, सहकारी समितियों को भी छूट
–गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कई निजी एवं व्यावसायिक संस्थानों को दी छूट
-सरकार ने नारियल, मसालों, प्रसस्करण, काष्ठ केे पैकेजिंग एवं बिक्री पर दी छूट
नई दिल्ली / टीम डिजिटल : कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई सेक्टरों को 20 अप्रैल से चालू करने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसमें कुछ और सेक्टरों को जोड़ते हुए अपने नियमों में थोड़ी ढील दी है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय, सहकारी समतियां, निजी संस्थाओं एवं कंपनियों को छूट दिया है।
इसके अलावा लघु वनोपज, वृक्षारोपण, गैर वित्तीय संस्थानों, ऋण उपलब्ध कराने वाली सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण से संबंधित कुछ गतिविधियों को कोविड-19 से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट देने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने
प्रतिबंधों से छूट देने के लिए सभी मंत्रालयों एवं विभागों को समेकित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के तहत वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों द्वारा लघु वनोपज (एमएफपी), गैर काष्ठ वनोत्पादों (एनटीएफपी) के संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण तथा बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती और उनकी कटाई तथा प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन जैसी कुछ गतिविधियों कोलॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
छूट की यह व्यवस्था गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फ ाइनेंस कंपनियां भी शामिल हैं, जहां कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है पर भी लागू होगी। इसके अलावा ऋण उपलब्ध कराने वाली सहकारी समितियों को भी यह लाभ दिया गया है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली पारेषण लाइनों को बिछाने, निर्माण और दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल बिछाने के साथ-साथ संबंधित गतिविधियों को भी छूट में शामिल किया गया है।