—वैवाहिक संबंधों को हवाला देकर ऐसा करने पर मजबूर करता है पति
—परेशान पत्नी ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, तलाक याचिका मंजूर
—शादी के डेढ़ साल के भीतर ही अपने पति से तलाक ले रही है पत्नी –पीड़िता की चिकित्सा जांच कराई तो आरोपी के कृत्य का खुलासा हुआ
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल : राजधानी दिल्ली में पति की गलत हरकतों के चलते एक नवदंपत्ति जोडा अब टूटने जा रहा है। शादी के डेढ़ साल के भीतर ही युवती ने अपने पति से तलाक मांग लिया है। इसको लेकर नवविवाहिता ने दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है। नवविवाहिता युवती का आरोप था कि पति उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है जोकि उसे पसंद नहीं। पति अक्सर वैवाहिक संबंधों को हवाला देकर ऐसा करने (अप्राकृतिक यौन संबंध) पर मजबूर करता है। अदालत ने युवती की अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आधार पर दाखिल तलाक याचिका को मंजूर कर लिया है। रोहिणी अदालत ने इस मामले में युवती की तलाक याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच संबंध आपसी सहमति से होते हैं। इसमें किसी भी पक्ष द्वारा जबरदस्ती करना उचित नहीं है। उस पर अप्राकृतिक यौन संबंध सीधेतौर पर क्रूरता की श्रेणी में आता है।
अदालत ने कहा कि पत्नी को इस तरह शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस मामले में पुलिस की उस रिपोर्ट पर भी गौर किया जिसमें पीड़िता ने आपबीती बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता की चिकित्सा जांच कराई, तो शिकायतकर्ता के साथ जबरदस्ती किए जाने की पुष्टि संबंधित चिकित्सा रिपोर्ट में की गई।
इस दंपति की शादी डेढ़ साल पहले हुई थी। पीड़िता लगातार अपने परिवार से आरोपी के अजीबो-गरीब व्यवहार की शिकायत कर रही थी। उसने कई बार अपने परिवार को बताया था कि आरोपी अलग-अलग तरह की फरमाइश करता है जोकि बेहद खराब होती हैं। एक दिन पीड़िता ने अपने परिवार को रात को फोन कर आरोपी की हरकत के बारे में बताया। परिवार मौके पर पहुंचा और पीड़िता की चिकित्सा जांच कराई तो आरोपी के कृत्य का खुलासा हुआ। इस बाबत मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
इस मामले में आरोपी के परिवार ने पीड़िता के परिवार से संपर्क कर माफी मांगते हुए समझौते करने की गुहार लगाई। वहीं, पीड़िता ने आरोपी से तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। पीड़िता का कहना था कि उसे पति के गंदे व्यवहार के अलावा ससुराल पक्ष से कोई शिकायत या दिक्कत नहीं है। अदालत ने इस मामले में पीड़िता के द्वारा पेश साक्ष्याें के आधार पर उसकी तलाक याचिका को मंजूर कर लिया है।