–पाकिस्तान, यूके, यूएस, कनाडा बेस्ड हैं आतंकी संगठन
–बब्बर खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, सिख फॉर जस्टिस शामिल
–गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई बैठक में लिया फैसला
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल : गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत आज 9 व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित के अनुसार) के तहत आतंकवादी घोषित किया है। इसके साथ ही उनका नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल करने का फैसला किया है। यह फैसला केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में लिया गया है।
इसमें पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख वाधवा सिंह बब्बर, पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फ़ैडरेशन का प्रमुख लखबीर सिंह, पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन खालिस्तान जि़ंदाबाद फोर्स का प्रमुख रणजीत सिंह, पाकिस्तान में डेरा डाले आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख परमजीत सिंह, जर्मनी में रहने वाला आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख सदस्य भूपिंदर सिंह भिंडा, जर्मनी में रहने वाला आतंकवादी संगठन खालिस्तान जि़ंदाबाद फोर्स का प्रमुख सदस्य गुरमीत सिंह बग्गा, अमरीका में रहने वाला गैरकानूनी संस्था सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख सदस्य गुरपतवंत सिंह पन्नु शामिल है।
इसके अलावा कनाडा में रहने वाला खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर, यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख परमजीत सिंह शामिल है। गृहमंत्रालय के मुताबिक ये सभी व्यक्ति सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल हैं। ये अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल हो तथा उसके समर्थन के जरिये पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर अपने घृणित कृत्यों से लगातार देश को अस्थिर करने का प्रयास कर चुके हैं।
बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल संसद में गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 में संशोधन पर बहस के दौरान आतंकवाद की बुराई से मजबूती से लडऩे की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को जोरदार ढंग से व्यक्त करते हुए इससे निपटने के राष्ट्र के संकल्प को दोहराया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में चार व्यक्तियों: मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जाकि-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी नामजद किया था।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी नामजद करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 में संशोधन किया था। इस संशोधन से पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन नामजद किया जा सकता था।