–परिवहन मंत्रालय उपलब्ध करवा रहा है व्यवस्था, बदलेगा नियम
नई दिल्ली /टीम डिजिटल : भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश गए भारतीय लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, जिनका अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) की अवधि उनके विदेश में रहने के दौरान ही समाप्त हो गई है। साथ ही विदेश में रहते हुए उसके नवीकरण के लिए कोई तंत्र नहीं है। अब वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस विदेश में रहते हुए भी रिन्यू करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने विशेष गाइडलाइन जारी की है। साथ ही केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन कर रहा है।
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सरकार ने लोगों ने इस बावत सुझाव भी मांगे हैं। इसके लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में विदेश में रहते हुए आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं एक प्रमाणिक वीजा की शर्तों को हटाया जाना भी शामिल है। जिन नागरिकों के पास प्रमाणिक ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अन्य चिकित्साप्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
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मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विदेश में गए भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास एवं मिशन एब्रोड पोर्टल्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन संबंधित आरटीओ के विचारार्थ वीएएचएएन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा ऑन एराइवल है और ऐसे मामलों में यात्रा से पूर्व भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीजा उपलब्ध नहीं होता। वहां के लोग अपना सुझाव 30 दिनों के भीतर भारत सरकार को भेज सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक डेस्क बनाया गया है।
सरकार की अच्छी पहल