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Sunday, December 22, 2024

गुरूद्वारा चुनाव : धूम्रपान करते हैं या शराब पीते हैं तो नहीं बनेगा वोट

गुरूद्वारा कमेटी के आम चुनावों की प्रक्रिया शुरू, नोटिफिकेशन जारी
–दिल्ली के सभी 46 वार्डों में केंद्र बनाए, आज से बनेगा नया वोट
-1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की आयु होने वाले युवकों का बनेगा वोट
–वोट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनेगी

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 2021 में होने वाले आम चुनावों का बिगुल बज गया है। दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने इस बावत नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही चुनाव के लिए मतदाता सूची में संशोधान काम वीरवार 22 अक्टूबर से शुरू होगा, इसका भी ऐलान कर दिया है। मतदाता सूची में संशोधन का काम 20 नवम्बर 2020 तक चलेगा। आयेाग के मुताबिक वोट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनेगी। इसके लिए 46 वार्ड में 46 केंद्र बनाए गए हैं। जहाँ प्रत्येक बुधवार को साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोट बनाने संबंधी कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी वार्डों में अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। नया मतदाता 4 नंबर फार्म भरकर जबकि किसी का वोट कटवाने के लिए 5 नंबर और अपने नाम या पते में संशोधन के लिए 6 नंबर फार्म भरना होगा। बता दें कि 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की आयु के होने वाले सभी सिख नौजवान की वोट बन सकती है।
दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय के मुताबिक नये मतदाता जिस वार्ड में अपना वोट बनवाना चाहते हैं वहां के निवास स्थान पर 180 दिनों से कम व्यतीत न किया हो। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। इसके अलावा जो अपनी दाढ़ी या बाल की ट्रिम एवं शेव न करता हो। साथ ही धू्रमपान एवं शराब ना पीता हो, वह गुरुद्वारा चुनाव के लिए अपना वोट बनवा सकता है। गुरुद्वारा चुनाव निदेशक नरिंदर सिंह ने दिल्ली के सभी पंजीकृत गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्षों एवं सचिवों से अपील की है कि उनके क्षेत्र में जहां भी सिख नागरिक रह रहे हैं उसकी जानकारी आयोग को दें। साथ ही मतदाता सूची में संशोधन के बारे में गुरुद्वारों के नोटिस बोर्ड पर जानकारी सार्वजनिक करें।

4 साल होता है कार्यकाल, मार्च 2021 में होगा चुनाव

दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के चुनाव, दिल्ली सरकार गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से करवाए जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल चार साल का होता है। पिछला चुनाव फरवरी 2017 में करवाए गए थे, आगामी चुनाव मार्च 2021 में होने हैं। पूरी दिल्ली को चुनाव की दृष्टि से 46 गुरुद्वारा वार्डों में बांटा गया है। गुरुद्वारा वार्ड मतदाता सूची में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के पात्र सिक्ख नागरिकों का पंजीकरण किया जाता है। अभी तक की गुरद्वारा वार्ड मतदाता सूची में 38,3561 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। वर्ष 2017 में हुए गुरुद्वारा चुनाव में 45.68 प्रतिशत मतदान हुआ था। दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय की स्थापना वर्ष 1974 में संसद में दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 के नाम से पारित एक अधिनियम के तहत हुई थी।

संसद एक्ट के तहत बनी है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी

दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय की स्थापना वर्ष 1974 में संसद में दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 के नाम से पारित एक अधिनियम के तहत हुई थी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आम चुनाव क्रमश: वर्ष 1974, 1978, 1995, 2002, 2007 एवं 2013 में हुए थे। निदेशालय, गुरुद्वारा चुनाव करवाने के अलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के पालन के साथ गुरुद्वारा वार्डों के परिसीमन और अधिनियम और नियमों में संशोधन के कार्य को भी सुनिश्चित करता है।

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