नई दिल्ली /टीम डिजिटल : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड के चलते एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए गाडिय़ों के फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है। यह फैसला सरकार ने देशभर के नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित कानून का हवाला देते हुए अवधि बढ़ाई है। इसको लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी के साथ आदेश जारी किया है।
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इस बावत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, 27 दिसंबर, 2020 और 26 मार्च, 2021 को एडवाइजरी जारी की थी। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त हो जाएगी। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर, 2021 तक वैध मानें। इससे नागरिकों को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने में परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।