–25 अप्रैल को होगा मतदान, 28 अप्रैल को निकलेगा रिजल्ट
–कमेटी की 46 सीटों पर होगा मतदान, 31 मार्च से भरा जाएगा पर्चा
–नई वोटर लिस्ट के आधार पर हुगा चुनाव, सैकड़ों फर्जी वोट कटे
नई दिल्ली/ अदिति सिंह : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आम चुनाव की तारीखों का ऐलान आज यहां दिल्ली सरकार ने कर दिया। चुनाव 25 अप्रैल को होंगे। जबकि रिजल्ट 28 अप्रैल को निकलेगा। इस सबंधी दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 31 मार्च से 7 अप्रैल तक पर्चा भरे जाएंगे। 8 और 9 को नामंकन की जांच होगी। चुनाव निदेशक नरिंदर सिंह के मुताबिक 10 अप्रैल को नाम वापसी की तारीख निर्धारित की गई है। मतदान 25 अप्रैल को होगा। निदेशालय के अनुसार चुनाव कुल 46 सीटों पर होगा। गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव नई वोटर लिस्ट के आधार पर होगा। नई वोटर लिस्ट में करीब 65 हजार बोगस लिस्ट कैंसिल की गई है। जबकि, चुनाव निदेशालय की ओर से करीब 45 हजार नये वोटर फोटोयुक्त जोड़े गए हैं।
वर्तमान में करीब साढ़े 3 लाख मतदाता इस चुनाव में मतदान का प्रयोग करेंगे। बता दें कि 2017 में हुए गुरुद्वारा कमेटी के आम चुनाव में 3 लाख 85 हजार वोटर थे, जिसमें से 1 लाख 53 हजार बिना फोटो वाले वोटर थे। इसमें से नई वोट बनाने की प्रक्रिया में 65 हजार वोटर अपने पुराने दर्ज पतों पर नहीं मिले हैं। जबकि 65 हजार ऐसे मिले हैं जो रहते तो हैं लेकिन उनकी फोटो नहीं है।
बता दें कि गुरुद्वारा चुनाव में मुख्य रूप से शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल (दिल्ली), जागो पार्टी, पंथक अकाली लहर, सिख सदभावना दल, आम अकाली दल भाग ले रहे हैं। इसके अलावा आजाद उम्मीदवार भी मैदान में भाग लेंगे। वर्तमान में शिरोमणि अकाली दल की सत्ता है।
4 साल होता है गुरुद्वारा कमेटी का कार्यकाल
दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के चुनाव, दिल्ली सरकार गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से करवाए जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल चार साल का होता है। पिछला चुनाव फरवरी 2017 में करवाए गए थे। पूरी दिल्ली को चुनाव की दृष्टि से 46 गुरुद्वारा वार्डों में बांटा गया है। गुरुद्वारा वार्ड मतदाता सूची में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के पात्र सिक्ख नागरिकों का पंजीकरण किया जाता है। अभी तक की गुररुद्वारा वार्ड मतदाता सूची में 3,83561 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, हालांकि इसी में से फर्जी एवं बोगस वोटों को कैंसिल कर दिया गया है, जो निर्धारित स्थान पर नहीं रह रहे हैं। वर्ष 2017 में हुए गुरुद्वारा चुनाव में 45.68 प्रतिशत मतदान हुआ था।
संसद एक्ट के तहत बनी है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी
दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय की स्थापना वर्ष 1974 में संसद में दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 के नाम से पारित एक अधिनियम के तहत हुई थी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आम चुनाव क्रमश: वर्ष 1974, 1978, 1995, 2002, 2007 एवं 2013 में हुए थे। निदेशालय, गुरुद्वारा चुनाव करवाने के अलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के पालन के साथ गुरुद्वारा वार्डों के परिसीमन और अधिनियम और नियमों में संशोधन के कार्य को भी सुनिश्चित करता है।