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Friday, November 22, 2024

Supreme Court : जमानत आदेश के बावजूद व्यवसायी को नहीं छोडा,भडके जज

नयी दिल्ली /अदिति सिंह। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने गुजरात के एक कारोबारी को अग्रिम जमानत दिये जाने के बावजूद उसे पुलिस हिरासत में रखने को ‘घोर अवमानना’ करार देते हुए बुधवार को पुलिस अधिकारियों और सूरत के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किये। साथ ही उन्हें 29 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया। धोखाधड़ी के एक मामले में सूरत निवासी तुषारभाई रजनीकांतभाई शाह को अग्रिम जमानत की अनुमति देने वाली पीठ उस वक्त नाराज हो गई जब उसे अवगत कराया गया कि व्यवसायी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था और कथित तौर पर 1.65 करोड रुपये की उगाही के लिए शिकायतकर्ता की मौजूदगी में उसे धमकी दी गई और पीटा गया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ऐसा लगता है कि गुजरात अलग कानूनों का पालन करता है। यह दुनिया की हीरे की राजधानी में हो रहा है।

—सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह घोर अवमानना,मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किये
—सभी अधिकारियों को 29 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश
—मजिस्ट्रेट और जांच अधिकारी बताएं कि हिरासत आदेश कैसे पारित किए गए
— पुलिस महानिदेशक को निर्देश, अवमानना कर्ताओं को साबरमती जेल या कहीं और भेजें
— ऐसा लगता है कि गुजरात अलग कानूनों का पालन करता है :न्यायमूर्ति संदीप मेहता

यह पूरी तरह से हमारे आदेशों का उल्लंघन है। मजिस्ट्रेट और जांच अधिकारी (हमारे सामने) पेश हों और बताएं कि हिरासत आदेश कैसे पारित किए गए। हम पुलिस महानिदेशक को निर्देश देंगे कि अवमाननाकर्ताओं को साबरमती जेल या कहीं और भेजें। उन्हें 29 जनवरी को यहां पेश होने के लिए आने दें और एक हलफनामे में हमें (हिरासत के कारण) बताएं। यह घोर अवमानना का मामला है। शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल एच. सैयद और अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा कि उन्होंने 13 दिसंबर, 2023 से 16 दिसंबर, 2023 तक सूरत के वेसु पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के लिए पुलिस आयुक्त के समक्ष एक आवेदन किया है। इसी अवधि के दौरान याचिकाकर्ता पुलिस हिरासत में था। पीठ ने पूछा, अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता को हिरासत में कैसे लिया जा सकता है? आईओ (जांच अधिकारी) याचिकाकर्ता की हिरासत मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इसने गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा, जिसपर उन्होंने कहा कि कैमरे काम नहीं कर रहे थे। नाराज न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, यह अपेक्षित था। यह जानबूझकर किया गया है। कैमरे उन चार दिनों तक काम नहीं कर रहे होंगे। पुलिस ने पुलिस डायरी में उनकी (शाह) उपस्थिति को चिह्नित नहीं किया होगा। यह सरासर सत्ता का दुरुपयोग है। दीवानी प्रकृति के अपराध में हिरासत की आवश्यकता क्यों थी? क्या कोई हत्या से संबंधित हथियार था, जिसे बरामद किया जाना था? न्यायमूर्ति गवई ने पूछा कि जब शीर्ष अदालत ने आठ दिसंबर, 2023 को याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी थी, तो हिरासत आदेश कैसे पारित किया गया और शाह को हिरासत में कैसे लिया गया? न्यायमूर्ति गवई ने एएसजी से कहा, सभी को 29 जनवरी को आने को कहें। हम 29 जनवरी को तय करेंगे कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। राजू ने स्थिति संभालने की की कोशिश की और पीठ से माफी मांगी तथा स्वीकार किया कि जांच अधिकारी ने गलती की है।

मजिस्ट्रेट और आईओ को भी चार दिनों के लिए अंदर रहने दीजिए

पीठ ने गुस्से में कहा, जो कुछ हुआ वह घृणास्पद है। यह चार दिन की अवैध हिरासत थी। मजिस्ट्रेट और आईओ को भी चार दिनों के लिए अंदर रहने दीजिए। इसके बाद शीर्ष अदालत ने राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूरत के पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, वेसू पुलिस थाने के निरीक्षक और संबंधित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किये और 29 जनवरी तक उनसे जवाब मांगे।

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