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Thursday, December 26, 2024

खुशखबरी! छत्तीसगढ़ सरकार ने किया इलेक्ट्रिक वाहन नीति का अनुमोदन

रायपुर /नेशनल ब्यूरो । छत्तीसगढ़ सरकार ने बृहस्पतिवार को इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 का अनुमोदन कर दिया। इस नीति के तहत राज्य में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, मालवाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न छूट और सुविधाएं मिलेंगी। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को अनुमोदित किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस नीति से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम से राहत मिलेगी। साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है।

—यात्री वाहन,अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट
—मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक
—छत्तीसगढ़ के नागरिकों को पेट्रोल-डीजल के दाम से राहत मिलेगी

इसके तहत राज्य में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न छूट और सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चाॢजंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चाॢजंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर निश्चित दूरी पर चाॢजंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में सार्वजनिक चाॢजंग अवसरंचना के लिए सार्वजनिक और निजी ऑपरेटरों को राज्य के सभी शहरों में राष्ट्रीय राजामार्ग और राज्य राजमार्ग में चाॢजंग और बैटरी स्वैङ्क्षपग स्टेशन (बैटरी की अदला-बदली करने वाले केंद्र) स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों की स्थापना के लिए न्यूनतम किराए पर भूमि प्रदान की जाएगी। चाॢजंग स्टेशनों की स्थापना के लिए स्थानों की सूची राज्य ईवी विकास निगम द्वारा तैयार की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग पर बने पेट्रोल पंपों (रिफ्यूङ्क्षलग स्टेशन) को फास्ट चाॢजंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नगर निगम फ्लाईओवर पुलों के नीचे दो पहिया वाहनों के लिये मुफ्त या प्राथमिकता वाली पाॢकंग के साथ चाॢजंग अवसंरचना प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालयों के पाॢकंग क्षेत्रों में भी चाॢजंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। चाॢजंग स्टेशनों के लिए लागू विद्युत शुल्क विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

पुरानी गाड़ी में इलेक्ट्रिक किट लगाकर इलेक्ट्रिक वाहन में परिर्वितत

पुरानी गाड़ी में इलेक्ट्रिक किट लगाकर इलेक्ट्रिक वाहन में परिर्वितत करने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए आवश्यक अवसंरचना को भी इस नीति में शामिल किया गया है, जिसके तहत निजी और सार्वजनिक चाॢजंग स्टेशन स्थापित किए जा सकेंगे। आवासीय और गैर आवासीय भवन मालिकों को चाॢजंग स्टेशन की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा चाॢजंग प्वाइंट स्थापित करने के इ’छुक लोग अनुदान के साथ निजी चाॢजंग प्वाइंट खरीद सकेंगे। चाॢजंग प्वाइंट की स्थापना पर हुई व्यय की प्रतिपूॢत बिजली बिल के माध्यम से की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि नीति लागू होने के बाद बनने वाले हाउङ्क्षसग बोर्ड, आवासीय समितियों, शॉङ्क्षपग मॉल और वाणिज्यिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के चाॢजंग स्टेशन और पाॢकंग संबंधी प्रावधान आवासीय नीति में शामिल किए जाएंगे।

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