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Sunday, September 8, 2024

सोमवार को लोकसभा में पेश होगा कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला कानून

–केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे विधेयक, सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य

नई दिल्ली /अदिति सिंह : केंद्र सरकार तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। इसमें कहा गया है कि किसानों का एक छोटा समूह इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन समय की जरूरत है कि समावेशी विकास के लिए सबको साथ लेकर चला जाए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी सोमवार की लोकसभा की कार्यवाही सूची में इस विधेयक को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र ङ्क्षसह तोमर निचले सदन में इस विधेयक को पेश करेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर कहा कि वे सोमवार को सदन में मौजूद रहें। लोकसभा की 29 नवंबर की कार्यवाही सूची के अनुसार, कृषि मंत्री नरेंद्र ङ्क्षसह तोमर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को निरस्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने से संबंधित विधेयक पेश करेंगे। उधर, किसान नेताओं ने शनिवार को कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने संसद तक 29 नवंबर को आहूत अपने ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया है और अगले महीने एक बैठक में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मार्च को स्थगित करने का निर्णय संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से दो दिन पहले किया गया है। बता दें कि पिछले एक साल से कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा कि वह किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग पर संसद में आश्वासन चाहता है।
गौरतलब है कि गुरू पुरब के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में इन तीनों बिलों को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने विधेयक वापस लेने के फैसले को मंजूरी दे दी है।

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