20.1 C
New Delhi
Saturday, December 21, 2024

आर्यन खान को मिली जमानत, जेल से जल्द निकलेंगे बाहर

—न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे की एकल पीठ ने दी जमानत
—मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत

मुंबई /अदिति सिंह : बंबई उच्च न्यायालय ने क्रूज पोत मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तारी के 25 दिनों बाद बृहस्पतिवार को आर्यन खान को जमानत दे दी । मुंबई के तट से एक क्रूज जहाज पर दो अक्टूबर को छापेमारी के बाद स्वपाक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन को गिरफ्तार किया था। इस मामले ने कई विवादों को जन्म दिया तथा केंद्रीय एजेंसी एवं उसके अधिकारी भी उनमें घिर गये। आर्यन के तत्काल आर्थर रोड जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है क्योंकि अदालत ने जमानत देते हुए जो शर्तें लगायी हैं, उससे संबंधित प्रभावी आदेश अदालत ने अब तक दिया नहीं है। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। न्यायमूर्ति साम्बरे ने कहा सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। मैं कल शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा। तब आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें रख रहे थे। आर्यन के वकीलों ने नगद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा। न्यायमूॢत साम्बरे ने कहा मैं कल भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया। आर्यन (23)के वकीलों की टीम अब उनकी शुक्रवार या शनिवार तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। न्यायमूर्ति साम्बरे ने कहा कि वह कारण गिनाते हुए विस्तृत आदेश बाद में जारी करेंगे। एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने अपनी दलीलें दो बजकर 58 मिनट पर शुरू की और चार बजकर 10 मिनट पर पूरी की। एनसीबी के बाद पूर्व अटॉनी जनरल रोहतगी ने बीच में कुछ और दलीलें दी जो करीब 15 मिनट तक चलीं। उनकी दलीलें बीच में न्यायमूर्ति साम्बरे ने रोक दीं और उन्होंने मामले से जुड़े कागजात अपने र्किमयों की तरफ सरकाते हुए कहा, सभी तीनों आवेदन मंजूर किये जाते हैं। इस पर मीडियार्किमयों एवं वकीलों के बाहर निकलने के बीच अदालत कक्ष में अफरातफरी हो गयी ।

आर्यन खान ने वाणिज्यिक मात्रा में सौदा करने का प्रयास किया

एनसीबी की दलीलें सुनते हुए न्यायमूर्ति साम्बरे ने जानना चाहा कि किस आधार पर मादक पदार्थ विरोधी एजेंसी कह रही है कि आर्यन खान ने वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ का सौदा किया। इस पर सिंह ने कहा कि आर्यन खान ने वाणिज्यिक मात्रा में सौदा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, चैट यह दर्शाते हैं। एनसीबी ने यह साबित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाणपत्र भी हासिल किया है कि आरोपी के फोन से इलेक्ट्रोनिक सबूत जुटाये गये हैं। सिंह ने कहा कि एनसीबी को गोपनीय सूचना मिली थी कि करीब 11 लोग क्रूज पर ड्रग का सेवन करने जा रहे हैं और फिर उसने दो अक्टूबर को वहां छापा मारा। उन्होंने कहा, छापे के दौरान 11 में से आठ व्यक्ति पकड़े गये और ज्यादातर के पास मादक पदार्थ पाया गया। यह महज संयोग नहीं हो सकता है। तब अदालत ने सवाल किया कि क्या एनसीबी का मामला बढ़ती प्रवृति का है। सिंह ने सहमति जतायी एवं कहा, आर्यन खान एवं मर्चेंट का मादक पदार्थ तस्करों से संबंध है , इसलिए इसका बढ़ता प्रभाव एनडीपीएस कानून की धारा 28 एवं 29 को आर्किषत करता है।

आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार 

आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मादक पदार्थ रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद और बिक्री तथा साजिश के लिए उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनसीबी ने जमानत अॢजयों का विरोध किया एवं कहा कि इस मामले में साजिश एवं अपराध के लिए उकसाने के आरोप लगते हैं। इस पर आर्यन खान की ओर से रोहतगी ने कहा कि साजिश का मतलब है कि ‘समान मंशा से बैठक हो।उन्होंने कहा, आर्यन, अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी अन्य आरोपी को जानता ही नहीं। इसलिए साजिश को दर्शाने वाला कुछ नहीं है। इस मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार किये गये हैं।

latest news

Related Articles

epaper

Latest Articles