शिमला /मीरा शर्मा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल (Himachal Pradesh Cabinet) ने राज्य पुलिस में कांस्टेबल के पदों के लिए महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का शुक्रवार को निर्णय लिया और 1,226 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए संशोधित मंजूरी दी। यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने अनाथों और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दे दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह जेबखर्ची के तौर पर चार हजार रुपये पाने का हकदार होगा। इसके अलावा बाल देखभाल संस्थान छोड़ चुके और योजना लागू होने के बाद शादी कर रहे अनाथ को विवाह के लिए दो लाख रुपये प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 और इसके अनुरूप नियम, 2019 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी, ताकि संशोधित शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के कारण उदार प्रोत्साहन देकर इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। मंत्रिमंडल ने विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने के लिए 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी, जिससे पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों को लाभ होगा। इसके अलावा किन्नौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों और लाहौल-स्पीति जिले के स्पीति ब्लॉक के 32 गांवों में विद्युत बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की डीपीआर की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य में 40 नए शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोलने को भी मंजूरी दे दी।